नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट में बड़े लेनदेन को राहत, पैन नियमों में प्रस्तावित अहम बदलाव
सरकार ने इनकम टैक्स नियमों का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें आम करदाताओं और कारोबारियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पैन नंबर देने से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि रोजमर्रा और बड़े लेनदेन में अनावश्यक औपचारिकताएं कम हों।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अब बैंक खातों में जमा और निकासी को लेकर बड़ी राहत दी गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक खातों में कुल 10 लाख रुपये तक की जमा या निकासी पर पैन नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। मौजूदा व्यवस्था में एक ही दिन में 50 हजार रुपये या उससे अधिक की नकद जमा पर पैन देना जरूरी होता है।
वाहन खरीद से जुड़े नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। नए ड्राफ्ट के तहत 5 लाख रुपये से अधिक कीमत के किसी भी वाहन, जिसमें दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, की खरीद पर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। फिलहाल दोपहिया वाहन खरीदने पर पैन की जरूरत नहीं होती, जबकि अन्य वाहनों पर यह नियम पहले से लागू है।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी प्रस्तावित नियमों में राहत दी गई है। ड्राफ्ट के अनुसार होटल, रेस्तरां या बैंक्वेट हॉल में एक लाख रुपये तक के भुगतान पर पैन नंबर देने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी यह सीमा 50 हजार रुपये तय है, जिसके ऊपर भुगतान करने पर पैन देना जरूरी होता है।
प्रॉपर्टी लेनदेन के मामले में भी सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। नए नियमों के अनुसार 20 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर पैन नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा, जबकि वर्तमान में यह सीमा 10 लाख रुपये है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के रियल एस्टेट लेनदेन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
हालांकि बीमा क्षेत्र में सख्ती बढ़ाई गई है। ड्राफ्ट के तहत बीमा कंपनी के साथ खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
अभी जीवन बीमा प्रीमियम समेत एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर ही पैन जरूरी होता है।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल और व्यावहारिक बनाना है। ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इन नियमों की अधिसूचना अगले महीने जारी हो सकती है।




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