22 सितंबर से लागू होगी जीएसटी की ” निर्मल ” व्यस्था
जीएसटी काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला: अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब — 5% और 18%
नई दिल्ली, 4 सितंबर
देशभर के कारोबारियों और उपभोक्ताओं के लिए बुधवार का दिन अहम साबित हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा टैक्स सुधार किया गया है। बैठक में यह तय हुआ कि अब देश में केवल दो जीएसटी स्लैब — 5% और 18% ही रहेंगे।
इस ऐतिहासिक फैसले के साथ 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इन स्लैब्स में आने वाले ज्यादातर उत्पाद और सेवाओं को अब 5% और 18% की नई दरों में समायोजित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस कदम से उपभोक्ताओं को सीधे राहत मिलेगी। कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, जबकि व्यापारियों को टैक्स संरचना की जटिलता से छुटकारा मिलेगा। यह फैसला 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। सरकार का मकसद टैक्स ढांचे को पारदर्शी और आसान बनाना है ताकि आम जनता और व्यापार, दोनों को फायदा पहुंचे।
अब निगाहें इस बात पर होंगी कि किन-किन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सीधा असर देखने को मिलता है।
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