पत्रकार पर हमले का मामला : इंदौर अदालत ने पांच वकीलों को दोषी ठहराया, चार को सात साल कैद
इंदौर
मध्य प्रदेश के चर्चित पत्रकार हमला मामले में 14 साल बाद अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। इंदौर की एक विशेष अदालत ने उज्जैन के पत्रकार घनश्याम पटेल पर हमले के मामले में पांच वकीलों को दोषी पाया है। इनमें से चार को सात साल के कठोर कारावास और एक को उम्र को देखते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया की अदालत ने वकील धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भावेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय को सात साल की सजा सुनाई। वहीं 90 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा को सामान्य तीन साल कैद की सजा दी गई।
यह घटना 10 फरवरी 2009 की है, जब पत्रकार घनश्याम पटेल उज्जैन अदालत में गवाह के तौर पर पहुंचे थे। तभी वकीलों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान उनकी रिवॉल्वर, सोने की चेन और घड़ी भी छीन ली गई थी। हमले से पहले पटेल को धमकियां भी दी गई थीं कि अगर गवाही दी तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।
मामला पहले उज्जैन की अदालत में चल रहा था, लेकिन निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद हाई कोर्ट के आदेश से इसे इंदौर स्थानांतरित किया गया।
फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा कि वकील होने के नाते आरोपियों से कानून पालन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने न्यायालय परिसर में ही पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। अदालत ने इस घटना को न्याय व्यवस्था पर सीधा प्रहार बताते हुए इसे गंभीर अपराध करार दिया।
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!